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अर्द्ध औसत वेतन छुट्टी (HLAP) के सामान्य नियम

अर्द्ध औसत वेतन छुट्टी (HLAP) के  सामान्य नियम 
 (नियम पैरा 526 आई.आर.ई.सी. -।) 

  • ये छुट्टी प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष में 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को 10 - 10 दिन कर्मचारी के छुट्टी खाते में अग्रिम क्रेडिट के रूप में प्रदान की जाती है।
  • पूरे वर्ष में 20 दिन के अर्द्ध वेतन के बराबर छुट्टी प्रदान की जाती है।
  • साल के बचे हुए छुट्टी, अगले वर्ष के प्रारम्भ में नए क्रेडिट के साथ जोड़ दिया जाता है।
  • एक बार में अर्द्ध वेतन छुट्टी, 24 महीने के अर्द्ध वेतन छुट्टी के बराबर स्वीकृति की जा सकती है।
  • इस छुट्टी का नगदीकरण सेवा निवृति के समय नहीं किया जा सकता है परंतु सेवा निवृति पर अर्जित अवकाश (औसत वेतन छुट्टी) 300 दिन पूरा होने पर, अर्द्ध वेतन औसत अवकाश का लाभ दिया गया है।
  • इस छुट्टी का उपयोग अधिकतम बीमारी के कारणों से की जाने वाली छुट्टी के लिए किया जाता है।
  • कर्मचारी यदि चाहे तो अर्जित छुट्टी के बकाया होने पर भी अर्द्ध वेतन छुट्टी, यदि उसके खाते में हो तो इसकी स्वीकृति हेतु आकस्मिक कारणों से प्रार्थना कर सकता है। ऐसे मामलों में कर्मचारी को अर्द्ध वेतन उस अवधि में दिया जा सकता है एवं बाकी अर्द्ध दिवस उसकी छुट्टी खाते में समायोजित करने का प्रावधान है।

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