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रेल कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना

नई पेंशन योजना




नई पेंशन योजना

भारत सरकार ने  वर्ष 2003-2004 के बजट में नई पेंशन योजना की घोषणा करी जिसे  रे लवे में 31.12.2003 को गजट द्वारा अधिसूचित कर लागू किया गया।तदानु सार 1.1.2004 से रेल सेवा में प्रवेश करने वाले नए रेल कर्मचारियों पर यह योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। यह योजना परिभाषित अंशदान पर निर्भर करती है जिसमें कर्मचारी एवं रेल प्रशासनदोनों द्वारा प्रतिमाह निर्धारित प्रतिशत से अंशदान करना होता है। इस योजना में  शासित होने  वाले रेल कर्मियों पर निम्नलिखित नियम लागू नहीं होते  हैं -
  •  रेल सेवा पेंशन नियम 1993
  • पेंशन कम्यूटेशन नियम
  • असाधारण पेंशन नियम
रेल राज्य भविष्य निधि नियम

इस योजना के  मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं -


  • इस योजना से शासित होने वाले कर्मचारी को प्रतिमाह वेतन + मंहगाई वेतन + मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत पेंशन में अंशदान करना होगा तथा इतनी हीराशि रेल प्रशासन द्वारा मिलाई जाएगी। उक्त अंशदान और रेलवे काविनियोग एक गैर आहरणयुक्त पेंशन टियर-1 खाते में जमा किया जाएगा।
  • प्रत्येक कर्मचारी अपने  विकल्प पर स्वैच्छिक रूप से टियर-2 आहरण योग्य खाता भी रख सकेगा जिसमें रेलवे का कोई अंशदान नहीं होगा। कर्मचारीस्वैच्छिक भविष्य निधि की तरह इसमें राशि जमा करके कभी भी आहरित कर सकेगा। चूंकि  यह खाता पेंशन विनियोग से संबंधित नहीं है अतः इस परविशेष कर राहत नहीं दी जाएगी।
  • टियर-1 एवं टियर-2 खातों का प्रबंधन एक सांवधिक प्राधिकरण (पेंशन फण्डरेगुलेटरी डवलपमेंट आथोरिटी) द्वारा किया जाएगा।
  • प्रत्येक कर्मचारी का एक क्रमांक होगा जो प्रतिवर्ष भर्ती होने वाले कर्मचारियों के  लिए सम्बद्ध लेखा कार्यालय द्वारा आवंटित किया जाएगा जो कि 16 अंकों का पेंशन खाता क्रमांक कहलाएगा, जिसे स्थानान्तरण या अन्य मामलों में कभी भी बदलने  की आवश्यकता नहीं होगी।
  • सामान्य तौर पर कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पर सेवा निवृति के समय टियर-1 खाते को छोड़ सकेगा और उस समय उसके  लिए यह अनिवार्य होगा कि टियर-1 खाते  में जमा राशि का 40 प्रतिशत भाग बीमा विनियमक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किसी जीवन बीमा कम्पनी में वार्षिकी प्लान खरीदना होगा। शे ष 60 प्रतिशत राशि एक मुश्त प्राप्त कर सके गा।
  • कर्मचारी को 60 वर्ष पूर्व भी पेंशन प्रणाली छोड़ने की छूट होगी परन्तु उसमामले में वार्षिकी हेतु  अनिवार्य निवेश टियर-1 खाते में जमा राशि का 80 प्रतिशत पेंशन प्लान खरीदने  में करना होगा, शेष 20 प्रतिशत राशि ही एक मुश्त प्राप्त कर सकेगा।
  • पेंशन योजना के  प्रचालन हेतु  एक केन्द्रीय रिकाॅर्ड रखरखाव एवं लेखाकरणआधार संरचना की स्थापना की गई है जो अपने यहाँ पेंशन फण्ड मैनेजर नियुक्त करेगा और मैनेजर कर्मचारी के समक्ष पेंशन प्लान में निवेश हेतु 
  • विभिन्न विकल्प प्रस्तुत कर जानकारी प्रदान करेंगे ताकि कर्मचारी अपनी स्वैच्छा से पेंशन प्लान खरीद सकेगा।
  • इस योजना में कोई भी न्यूनतम या अधिकतम पेंशन निर्धारित नहीं की गई है। पेंशन की राशि निवेश की गई राशि और उस प्लान के  विनियोग तथा रिटर्न पर निर्भर करेगी, लेकिन समय समय पर कर्मचारी को विकल्प बदलने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना में कर्मचारी को आजीवन पेंशन, मृत्युपरान्त परिवार पेंशन लेने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
  • इस योजना के  तहत ग्रेच्युटी, पेंशन का सारांशीकरण एवं अन्य सेवा निवृति लाभ के बारे में दिशा निर्देश  स्पष्ट किया जाना प्रतीक्षित है।



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