- कर्मचारी को तीन महीने का नोटिस देना होगा।
- पर्याप्त कारण होने पर सक्षम अधिकारी कम समय का नोटिस भी स्वीकार कर सकता है।
- यदि नोटिस की अवधि समाप्त होने तक सक्षम अधिकारी द्वारा कोई उत्तर न मिले तो कर्मचारी को स्वत: रिटायर हुआ मान लिया जाएगा।
- ·यदि सेवा काल या अर्हक सेवा 33 साल से कम बनती हो तो 5 साल तक का अतिरिक्त लाभ सेवा अवधि में जोड़ा जा सकता है किन्तु 33 वर्ष से अधिक की अवधि नही बननी चाहिए
- कोई कर्मचारी अपनी स्वैच्छिक सेवामुक्ति की नोटिस तीन महीने की अवधि समाप्त होने के पहले वापिस ले सकता है, भले ही उसका अनुरोध सक्षम प्राधिकारी ने इस बीच स्वीकार कर लिया हो। इस निवेदन में वह नोटिस वापिस लेने के कारण या परिस्थितिया स्पष्ट रूप से लिखेगा। सक्षम अधिकारी इस निवेदन पर युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण विचार करेगा और यदि उचित कारण हो तो उन्हें स्पीकिंग आदेश के रूप में लिखकर उसके निवेदन को स्वीकार भी कर सकता है।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की नोटिस देने वाला कर्मचारी नोटिस की अवधि पूरी होने के पहले अपने खाते में जमा छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है, जिसे सूचना अवधि के साथ – साथ स्वीकृत किया जा सकता है। यह बात असाधारण छुट्टी पर लागू नही होती कारण वह खाते में जमा छुट्टी नही होती।
- जब कोई कर्मचारी चिकित्सा आधार के अलावा पहले से असाधारण छुट्टी पर हो तो उसके मामले में नोटिस अवधि पर जोर नही दिया जाएगा, यदि वह सतर्कता के मामलों से मुक्त हो।
- यदि वह चिकित्सा आधार पर असाधारण छुट्टी पर हो तो उसकी नोटिस स्वीकार करते हुए नोटिस की अवधि समाप्त होने पर वह सेवानिवृत्त हो सकेगा।
नियमों के अनुसार नीचे दी गई स्थितियों में स्वैच्छिक सेवामुक्ति ली जा सकती है –
a) जो पेंशन योजना में हो उनके लिए पेंशन नियमो के अनुसार 30 साल की अर्हक (क्वालीफाइंग) सेवा पूरी करने पर। (नियम 620(i), पेंशन मेनुअल)
b) ग्रुप ए और बी कर्मचारी यदि 35 साल की आयु के पहले सेवा में आये हो तो 50 साल की आयु हो जाने पर और अन्य सभी स्थितियों में 55 साल की आयु हो जाने पर (नियम 1802(बी) –आर– II)
c) ग्रुप सी के कर्मचारी जो पेंशन योजना में नही है 30 साल की सेवा पूरी कर लेने पर (नियम 1804 (बी) - आर–(II)
d) पेंशन योजना में शामिल कर्मचारी के लिए 20 साल की अर्हक सेवा पूरी करने पर और गैर – पेंशन वाले कर्मचारी के लिए 20 साल की सेवा पूरी कर लेने पर (बोर्ड का पत्र सं. ई. (पी.ए.) 1-77 आर.टी./46, दिनांक 9.11.77.)
e) वे अधिकारी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ/ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर है, बिना किसी शर्त के प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान या उसके बाद स्वैच्छिक सेवा मुक्ति प्राप्त करने के पात्र है।
(रे.बो.सं.ई (पी एंड ए) 1-2004/आरटी 14, दिनांक 5.7.2004, आर.बी.ई. – 142/2004.)
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