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अनुशासनिक प्राधिकारी

 अनुशासनिक प्राधिकारी

रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 1968 के नियम “7” के अंतर्गत अनुशासनिक प्राधिकारी निम्नानुसार है :-

1.       भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी है अत: वे रेलवे कर्मचारी को नियम ‘6’ की कोई भी सजा से सकते है

2.       उपबंध (1) के प्रावधानों को बिना प्रतिकूल रूप से प्रभावित किये हुए इस नियम की I II एवं III सूचियों में विनिर्दिष्ट कोई भी अनुशासनिक प्राधिकारी, इन नियमो में विनिर्दिष्ट पद के किसी रेल सेवक को नियम 6 में विनिर्दिष्ट कोई सजा दे सकता है

3.       उच्चतर pad पर स्थानापन्न रेल कर्मचारी के अनुशासनिक प्राधिकारी का निर्धारण उस कर्मचारी के स्थानापन्न उच्चतर पद के आधार पर किया जायेगा (न कि उसके मूल पद के अनुसार)

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