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वरीयता (Seniority) एवं वरीयता (Seniority) निर्धारण के समान्य नियम

 1. प्रारंभिक ग्रेड में वरीयता का निर्धारण 

2. सीधी भर्ती के मामले में वरीयता का निर्धारण , जब 

अ) पदस्थापित करने से पूर्व प्रशिक्षण अनिवार्य हो 

ब) पदस्थापित करने से पूर्व प्रशिक्षण अनिवार्य न हो 

3) स्थानान्तरण के मामलो में वरीयता का निर्धारण 

अ) निवेदन पर स्थानांतरण के मामलो में 

ब) पारस्परिक स्थानांतरण के मामलो 

क) प्रशासन के हित में स्थानांतरण के मामलो में 

4) पदोन्नति के मामलो में 

अ) चयन पदों पर वरीयता का निर्धारण 

ब) गैर चयन पदों के मामलो में 

5) ट्रेड टेस्ट के मामलो में वरीयता 

6) जब किसी ग्रेड में /पदोन्नति की तिथि एक होने पर वरीयता का निर्धारण 

7) मध्यवर्ती ग्रेडो में सापेक्षिक वरीयता का निर्धारण 

8) चिकित्सा आधार पर विकोटिकृत के मामलो में वरीयता का निर्धारण 

9) कर्मचारी के वेतन में स्टेज में कमी करने के मामलो में 

10) कर्मचारी को निचले ग्रेड, पद और सेवा में अवनत के मामलो में 

11) गेंग गैन / सफाईवाले /स्टोर खलासी के मामलो में 10% कोटा स्थानांतरण के आधार पर 

12) अधिशेष कर्मचारियों के मामलो में वरीयता का निर्धारण 

13) खेलकूद / सांस्कृतिक कोटा स्काउट एवं गाईट और अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के मामले में वरीयता का निर्धारण 

1) प्रारंभिक ग्रेड में वरीयता (Seniority) का निर्धारण  :- 

प्रारंभिक ग्रेड में वरीयता का निर्धारण उस ग्रेड में नियुक्ति की तिथि से निर्धारण किया जायेगी।  यदि नियुक्ति के समय कर्मचारी का वेतन उन कर्मचारियों से अधिक निर्धारण कर दिया जो उस ग्रेड से पहले से ही नियमित रूप से कार्यरत है, इस आधार पर अधिक वेतन पानेवाला कर्मचारी वरीयता के लिए दावा नही करेगा कुछ कोटियो के कुछ प्रतिशत पद  सीधी भर्ती व्दारा और कुछ पद  पदोन्नति के व्दारा भरे जाते है, तो ऐसे मामलो में सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारे की वरीयता का निर्धारण उस ग्रेड में नियुक्ति की तिथि से और पदोन्नति वाले कर्मचारियों का , उस तिथि से किया जायेगा जिस तिथि पर वे पदोन्नत हुए है यदि उस ग्रेड में सीधी भर्ती वालो की नियुक्ति की तिथि और पदोन्नत की तिथि एक ही होने पर ऐसे मामलो के लिए एक ईनटरसी सीनियटरो लिस्ट बनाई जाएगी इस सूची में पहले स्थान पदोन्नति वाले कर्मचारियों की दिया जायेगा इस तरह से दोनों को एक के बाद एक वैकल्पिक स्थान देते हुए सूची तैयार की जायेगी 

2) सीधी भर्ती के मामलो में वरीयता (Seniority) का निर्धारण: - 

1) प्रशिक्षण अनिवार्य  हो (पदस्थापित करने से पहले) - जिन पदों पर पोस्टिंग देने से पहले प्रशिक्षण अनिवार्य है, ऐसे मामलो में प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के बाद, प्रशिक्षण परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा इसी तरह से जो कर्मचारी पहले पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण परीक्षा पास कर चुके है वे बाद वाले पाठ्यक्रम के उम्मीदवारों से वरिष्ठ माने जायेगे 

2) जहाँ प्रशिक्षण अनिवार्य नही है - जिन पदों पर पोस्टिंग देने से पहले प्रशिक्षण अनिवार्य नही ऐसे मामलो में रेल्वे भर्ती बोर्ड की योग्यता सूची के आधार वरीयता का निर्धारण किया जायेगा 

  • नोट - जिस उम्मीदवार कि योग्यता सूची में अंक अधिक होंगे उस अंको के आधार पर या रेंक के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा ऐसे मामलो में उन उम्मीदवारों को एक निर्धारित तिथि तक नियुक्ति के लिए कार्यालय में उपस्थित होना होगा यदि कोई उम्मीदवार उस निधारित तिथि तक कार्यालय में नियुक्ति के लिए उपस्थित नही होता है तो उसकी वरीयता का निर्धारण उन सभी उम्मीदवारों के नीचे रखा जायेगा जो निर्धारित तिथि तक नियुक्ति के लिए उपस्थित हो गए थे 
  • जब उम्मीदवार का चयन पैनल में या योग्यता सूची में एक जैसे अंक या रेंक होने पर उनकी वरीयता का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा जो जन्म तिथि में बड़ा होगा, उसे वरिष्ठ माना जायेगा 

3) स्थानांतरण के मामले में वरीयता (Seniority) का निर्धारण :- 

1) कर्मचारी के निवेदन पर (On Request) स्थानांतरण के मामलो पर वरीयता का निर्धारण - जब कर्मचारी एक मंडल से दूसरे मंडल या एक वरिष्ठता यूनिट से दूसरे वरिष्ठता यूनिट में निवेदन पर स्थानांतरण पर जाता है तो उस नई यूनिट में नियमिता रूप से कार्यरत स्थायी कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारियों के नीचे वरीयता में स्थान दिया जायेगा 

2) पारस्परिक स्थानांतरण के मामलो में वरीयता का निर्धारण :-इस तरह के मामलों में दोनों कर्मचारियों में से जो कनिष्ठ होगा, दोनों को कनिष्ठ कर्मचारी की वरीयता दी जायेगी अर्थात कनिष्ठ कर्मचारी की वरीयता उस वरिष्ठ कर्मचारी को भी दी जायेगी 

3) प्रशासन के हित में किए जाने वाले स्थानांतरण के मामलों में :- 

प्रशासन के हित में स्थानांतरण के मामलों में कर्मचारी की वरीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिस भी यूनिट /मंडल में जायेगा ,वह अपनी मूल वरीयता ही प्राप्त करेगा 

4) पदोन्नति के मामलों में वरीयता (Seniority) का निर्धारण : - 

1) चयन पदों में वरीयता का निर्धारण, कर्मचारी की पैनल पोजिशन के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा जो कर्मचारी पहले पैनल में आ जाते है बाद के पैनल वाले कर्मचारियों से हमेशा वरिष्ठ माने जायेंगे चाहे उनकी उस पद पर पोस्टिंग की तिथि कुछ भी क्यों न रही हो 

2) गैर चयन पदों में वरीयता का निर्धारण :

उपयुक्तता सूची के आधार पर जहाँ पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है अन्यथा उस पद पर पदोन्नति आदेश की तिथि से किया जायेगा 

5) ट्रेड टेस्ट के मामलो में वरीयता (Seniority) का निर्धारण :- 

यदि ट्रेड टेस्ट अलग -अलग तिथियों पर आयोजित किए जाते है तो उस ट्रेड टेस्ट को एक ही टेस्ट मानते हुए उनकी वरीयता का निर्धारण, निचले ग्रेड की मूल वरीयता के आधार पर वरीयता निर्धारित की जायेगी 

6) जब किसी ग्रेड में पदोन्नति की तिथि एक होने के मामले वरीयता (Seniority) का निर्धारण : 

जब किसी कर्मचारी की ग्रेड में पदोन्नति की तिथि एक होने पर , ऐसे मामलो में वरीयता का निर्धारण निचले ग्रेड में पदोन्नति की तिथि के आधार पर यदि उस ग्रेड में भी पदोन्नति की तिथि एक हो तो और निचले ग्रेड में चलते जायेगे अर्थात प्रारंभिक नियुक्ति ग्रेड तक चलते जायेगे यदि उस ग्रेड में भी नियुक्ति की तिथि एक हो तो कर्मचारी के जन्म तिथि के आधार पर वरीयता का निर्धारण करेगे 

7) मध्यवर्ती ग्रेडो में सापेक्षिक वरीयता (Seniority) का निर्धारण-

ऐसे मध्यवर्ती ग्रेड जो भिन्न - भिन्न धाराओ के कर्मचारियों से प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जाते है , ऐसे पदों के लिए कर्मचारी की वरीयता का निर्धारण ग्रेड के आधार पर किया जाता है जो उच्यतर  ग्रेड में होगा वह कर्मचारी निचले ग्रेड के कर्मचारी से वरिष्ठ माने जायेगा 

8) चिकित्सा आधार पर विकोटिकृत कर्मचारियों के मामलो में वरीयता (Seniority) का निर्धारण

1) मेडिकल डिक्टगराईज्ड कर्मचारियों की वरीयता नये पद के ग्रेड में उसके पुराने पद के ग्रेड में की गई सेवा की अवधि के आधार पर नये पद के ग्रेड में वरीयता निर्धारित की जायेगी अथवा कर्मचारी जिस ग्रेड में विकोटिकृत किया जाता है उसी ग्रेड के समान नये पद के ग्रेड में तैनात किया जाना चाहिए यदि कर्मचारी उसके पुराने ग्रेड से नये पद के निचले ग्रेड में तैनात किया जाता है तो ऐसे मामलो में कर्मचारी व्दारा पुराने पद के उच्चतर ग्रेड में और निचले ग्रेड में की गई सेवा अवधि का ध्यान रखते हुए नये पद के निचले ग्रेड में वरीयता का निर्धारण किया जायेगा 

9) कर्मचारी के वेतन के स्टेज में कमी करने के मामलो में वरीयता (Seniority) का निर्धारण

इस तरह के मामलो में कर्मचारी की वरीयता पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा 

10. कर्मचारी को निचले ग्रेड , पद और सेवा में अवनत कर देने के मामलो में वरीयता (Seniority) का निर्धारण

यदि कर्मचारी को निचले ग्रेड , पद और सेवा में अनिश्चित समय के लिए अवनत कर दिया गया है तो, ऐसे मामलो में वरीयता का निर्धारण जब तक की आनुशासिक अधिकारी / सक्षम अधिकारी व्दारा उसे पदोन्नति के लिए उपयुक्त नही पाया जाता तब तक उसकी वरीयता का निर्धारण नही किया जायेगा।  जब अनुशासनिक अधिकारी / सक्षम अधिकारी व्दारा उपयुक्त पाये जाने पर जिस तिथि को उसे दौबारा पदोन्नत किया जाता है , उस पद पर उस तिथि से उसकी वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात नये सिरेसे उसकी वरीयता का निर्धारण होगा।

नोट - 1) जब कर्मचारी को ग्रेड , पद और सर्विस में स्थायी रूप से अवनत कर दिया गया है तो ऐसे मामलो में वरीयता का कोई सवाल नही होता लेकिन निचले ग्रेड में उसकी वरीयता का कहाँ पर निर्धारण किया जाये, यह अनुशासनिक अधिकारी के आदेशानुसार निर्धारित की जायेगी  

2) जब कर्मचारियों निचले ग्रेड, पद और सेवा में एक निश्चित समय के लिए अवनत किया गया है , संचयी प्रभाव की पैनल्टी के साथ है तो दंड की अवधि समाप्त होने के बाद उसे पुन ; उसी ग्रेड, पद और सर्विस में पदोन्नत किया जाता तो, उसके व्दारा उस ग्रेड में की गई सेवा की अवधि का लाभ देते हुए उसकी वरीयता का निर्धारण किया जायेगा जिस ग्रेड से उसे अवनत किया गया था 

3) जब कर्मचारी को निचले ग्रेड , पद और सर्विस में एक निश्चित समय के लिए बिना संचयी प्रभाव वाली पैनल्टी के साथ अवनत किया जाता है तो, पैनल्टी अवधि समाप्त होने के बाद जब कर्मचारी दौबारा उस ग्रेड, पद और सर्विस में पदोन्नत किया जाता है तो, वह अपनी मूल वरीयता प्राप्त करेगा अर्थात उसकी वरीयता पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा 

11) गेंगमेन / सफाईवाले /स्टोर खलासी के 10% पद जो स्थानांतरण आधार पर भरे जाते है , उन मामलो में वरीयता (Seniority) का निर्धारण

इन मामलो में उनके व्दारा की गई कुल सेवा की आधी अवधि (पुराने पद की ) का लाभ देते हुए वरीयता का निर्धारण किया जायेगा 

12)अधिशेष कर्मचारियों को मामलों में वरीयता का निर्धारण मेडिकल डिकेटगराइज की तरह ही करेगे 

13) खेलकूद / सांस्कृतिक कोटा / स्काउट एवं गाइड और अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के मामलों में यदि कर्मचारी ऐसे पदों के लिए नियुक्त किया जाता है जहाँ पद तैनात करने से पहले प्रशिक्षण अनिवार्य है, प्रशिक्षण परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा तथा जिन पदों के लिए तैनात करने से पहले प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है , नियुक्ति अधिकारी व्दारा दी गई योग्यता सूची के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा।

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