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शारीरिक रूप से अपंग सेवामुक्त रेल कर्मचारीके रेलवे पास में अनुरक्षक (एस्कार्ट) शामिल करने का सामान्य नियम

सेवामुक्त, रेल कर्मचारीजो शारीरिक रूप से अपंग है, वे अपने सेवोत्तर मानार्थ पास पर उसी श्रेणी में एक अनुरक्षक (एस्कार्ट) अपने साथ ले जा सकेंगे। यह सुविधा सीनियर डी. एम. ओ. की सिफारिश पर मिलेगी, उन्हींकर्मचारी को मिलेगा जिनका कोई पारिवारिक सदस्य न हो। एक परिवार की जो सुविधा प्रथम श्रेणी पास पर मिलती है, वह इस पास पर नही मिलेगी।

शारीरिक रूप से अपंग सेवारत कर्मचारियों पर जो शर्ते लागू होती है वे सेवामुक्त रेल कर्मचारी पर भी लागू होगी। उन्हें निम्न नियमों के अनुसार पास दिये जायेगे –

(i) जिन्हें तीन सेट प्रथम श्रेणी ‘ए’ पास मिलते है, वे अपना एक सेट  त्याग दे, तो उन्हें यह विकल्प मिल सकता है कि शेष दो सेटों में इसी श्रेणी में अनुरक्षण शामिल कर ले।

(ii) जिन्हें दो सेट प्रथम श्रेणी’ ‘ए’ पास मिलते है वे अपना एक सेट त्याग दे तो उन्हें यह विकल्प मिल सकता है कि शेष एक सेट में इसी श्रेणी में अनुरक्षक शामिल कर ले।

(iii) जिन्हें दो सेट प्रथम श्रेणी पास मिलते है वे अपना एक सेट त्याग दे तो उन्हें यह विकल्प मिल सकता है कि शेष एक सेट में इसी श्रेणी में अनुरक्षण शामिल कर ले।

(iv) जिन्हें एक सेट प्रथम श्रेणी पास मिलते है उन्हें सिंगल सेट में अनुरक्षण शामिल करने की सुविधा मिल सकती है।

(v) जिन्हें दूसरी श्रेणी पास मिलते है, उन्हें एक सेट उच्चतर श्रेणी में – किन्तु प्रथम श्रेणी से ऊँचा नही – इसी श्रेणी में अनुरक्षण शामिल करने की सुविधा, अपने पासो की समूची पात्रता के बदले में मिलेगी।

(बोर्ड का पत्र सं. ई. (डब्ल्यू.) 93 पी. एस. 5-1/10, दिनांक 16.12.93, बाहरी का 182/93.)


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