रेल कर्मचारियों पर
लागू छुट्टी के सबंध में
निरंतर पूछे जाने वाले
प्रश्न एवं उत्तर (FAQ)
अवकाश नियम - परिवर्तित अवकाश (Commuted leave)
परिवर्तित अवकाश नियम का उल्लेख आईआरईसी के नियम संख्या-527 में किया गया है, इस नियम के अनुसार -
आधे औसत वेतन पर छुट्टी की आधी राशि से अधिक नहीं होने वाली
परिवर्तित छुट्टी रेलवे कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर निम्नलिखित शर्तों पर
दी जा सकती है:--
(ए) छुट्टी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि इसकी समाप्ति पर रेलवे कर्मचारी के ड्यूटी पर लौटने की उचित संभावना है:
(बी) जब परिवर्तित छुट्टी दी जाती है, तो ऐसी छुट्टी की दोगुनी राशि देय आधे औसत वेतन पर छुट्टी के मुकाबले डेबिट की जाएगी;
(सी) संपूर्ण सेवा के दौरान प्राप्त किए जाने वाले परिवर्तित अवकाश के दिनों की संख्या की कोई सीमा नहीं है;
(डी) आधे औसत वेतन पर अधिकतम 180 दिनों तक की छुट्टी को पूरी सेवा के दौरान परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी, जहां ऐसी छुट्टी का उपयोग अध्ययन के एक अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिए किया जाता है, जिसे छुट्टी स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक हित में प्रमाणित किया जाता है।
(ई) जहां एक रेलवे कर्मचारी जिसे परिवर्तित अवकाश (Commuted leave) दी गई है और वह सेवा से इस्तीफा दे देता है या उसके अनुरोध पर उसे ड्यूटी पर वापस आए बिना स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है, तो परिवर्तित छुट्टी को आधे औसत वेतन पर छुट्टी और छुट्टी वेतन के बीच के अंतर के रूप में माना जाएगा। परिवर्तित अवकाश के संबंध में और आधे औसत वेतन पर अवकाश की वसूली की जाएगी।
बशर्ते कि ऐसी कोई वसूली नहीं की जाएगी यदि रेलवे कर्मचारी को खराब स्वास्थ्य के कारण आगे की सेवा के लिए अक्षम करने या यहां तक कि उसकी मृत्यु के कारण अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दी गई हो।
(च) रेलवे कर्मचारी के अनुरोध पर परिवर्तित अवकाश (Commuted
leave) तब भी दी जा सकती है, जब उसे औसत वेतन पर छुट्टी देय
हो।
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