अतिरिक्त कार्य भत्ता (Extra Work Allowance) के सामान्य नियम
“अतिरिक्त कार्य भत्ता" 1 जुलाई, 2017 से शुरू किया गया है इसके के तहत जब कर्मचारी अपने कार्य से अतिरिक्त अन्य कार्य के निर्वाहन करता है तो उस अतिरिक्त के कार्य के निर्वाहन के लिए दिया जाता है। इस भत्ता को निम्नानुसार दिया जाएगा -
1. अतिरिक्त कार्य भत्ता प्रति माह मूल वेतन के 2% (दो प्रतिशत) के समान दर से दिया जाएगा।
2. किसी कर्मचारी को यह भत्ता अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा और एक ही कर्मचारी को समान इयूटी पुनः देने में न्यूनतम एक वर्ष का अंतर होना चाहिए।
3. यदि एक ही कर्मचारी अपने कार्य से अतिरिक्त दो या उसे अधिक ड्यूटी कर रहा है और प्रत्येक इयूटी के लिए 2% (दो प्रतिशत) भत्ते का पात्र है लेकिन कुल अतिरिक्त कार्य भत्ता देय मूल वेतन का 2% (दो प्रतिशत) तक ही रहेगा।
“Additional Work Allowance” has been started from July 1, 2017. Under this, when an employee performs other work in addition to his work, it is given for the performance of that additional work. This allowance will be given as follows –
1. Extra Work Allowance will be paid at a uniform rate of 2%(two percent) of the basic pay per month.
2. An employee shall receive this allowance for a maximum period of one year, and there should be minimum gap of one year before the same employee is deployed for similar duties again.
3. This allowance shall not be combined i.e. if the same employee is performing two
or more such duties and is eligible for 2%(two percent) allowance for each add- on, then the total Extra Work Allowance payable will remain capped at 2%(two percent) of basic pay.
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