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Group C, Group D और Workshop कर्मचारियों हेतु भर्ती के नियम

समूह ग समूह घ और कार्यशाला कर्मचारियों हेतु भर्ती के नियम  (IREM -1 Para 102 to 120)


भर्ती - रेलवे में भर्ती सम्बन्धित श्रेणी के निम्नतम वेतनमान में होगी। बीच के वेतनमानों में जहाँ विशेष प्रावधान हैं और दूसरे मामलों में जब रेल प्रशासन आवश्यक समझता हे तो रेलवे बोर्ड की स्वीकृति से इनमें सीधी भर्ती कर सकता है। निम्नतम से ऊपर के वेतनमान में भर्ती हेतु योग्यतायें वे होगी जिन्हें रेलवे बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होगा।

परिभाषायें :-

1. “समूह” (Group) का आशय श्रेणियों की उस श्रृंखला से होगा जो पदोन्नति का एक सामान्य चेनल  बनायें।

2. “श्रेणी” (Class) में वे सभी नियुक्तियाँ समाहित होगी जो एक शाखा या विभाग में एक जैसे पद पर की जायें।

उदाहरण : सभी स्टेशन प्रबन्धक एक श्रेणी के हैं। इसी प्रकार सभी उप स्टेशन प्रबन्धक एक श्रेणी में है। गार्ड, पायलट भी श्रेणी के अन्य उदाहरण है।


3. “वेतन मान” श्रेणी की उप शाखा है, प्रत्येक श्रेणी में विभिन्‍न वेतनमान होते है।

4.  बीच के ग्रेड (Intermediate grade) से आशय न्यूनतम से ऊपर के किसी भी ग्रेड से है।

5. “सीधी भर्ती” से आशय समूह “ग” सेवा में किसी भी व्यक्ति की भर्ती से है जो पहले से रेल सेवा में नहीं है या रेल सेवक जिसे नियुक्ति हेतु आवेदन करने की छूट इस शर्त पर है कि उसके पास बाहरी लोगों की तरह भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक योग्यता है।

प्रोबेशन की अवधि :  सभी नियुक्तियाँ 2 वर्षीय प्रोबेशन के आधार पर की जायेगी।

स्वस्थता प्रमाण-पत्र :

किसी भी व्यक्ति को रेलवे में नियुक्ति या प्रशिक्षण पर भेजना, बिना स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत
किये नहीं होगा। 

नोट - नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी के चिकित्सकीय परीक्षण और समय-समय पर रेल सेवक
के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अलग-अलग नियम निर्धारित है।

जन्मतिथि :

प्रत्येक व्यक्ति को रेल सेवा में प्रवेश करते समय अपनी जन्मतिथि की घोषणा करनी होगी जो रेल
सेवा में प्रवेश करने से पूर्व किसी सार्वजनिक कारण से घोषित की गई तिथि से भिन्न नहीं होगी।
कुछ समुदायों का विशेष प्रतिनिधित्व :

सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा रिक्तियाँ भरते समय कुछ समुदायों के विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग /अल्पसंख्यक हेतु आरक्षण :

सरकार द्वारा विनिश्चय किया गया है कि सीधी भर्ती में पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित 27% आरक्षण में से 4.5% आरक्षण अल्पसंख्यकों को दिया जाये। (RBE 02/12)

राष्ट्रीयता (Rule 218 IREM-I)


रेल सेवा में नियुक्ति हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-


1. भारत का नागरिक हो, या 
2. नेपाल या भूटान का नागरिक हो, या
3. तिब्बती शरणार्थी जो 01.01.962 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के लिये आया हो, या
4. भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगाण्डा
और संयुक्त गणराज्य तंजानिया या जाम्बिया, मलाबी, इथोपिया और वियतनाम से स्थायी
रूप से भारत में बसने के लिये आया हो।


एक से अधिक पति या पत्नी


1. कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके एक से अधिक पत्नियाँ जीवित है या जिसके एक पति या पत्नी जीवित है, विवाह करता /करती है तो ऐसा विवाह अर्थहीन होगा क्योंकि यह विवाह पति /पत्नी के जीवन काल में किया गया, अतः वह सेवा में नियुक्ति हेतु योग्य नहीं होगा।

2. कोई भी महिला जो ऐसे पुरुष से विवाह करें जिसकी विवाह के समय एक जीवित पत्नी है, तो वह विवाह अर्थहीन होगा और वह सेवा में नियुक्ति की पात्र नहीं होगी। यदि महाप्रबन्धक संतुष्ट हो कि ऐसा करने के पीछे विशेष कारण हे, तो वह उक्त नियमों से किसी भी व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकता है।

हिन्दी का ज्ञान :


सभी प्रशिक्षुओं के लिये हिन्दी का आरम्भिक ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसे प्रशिक्षु जो ट्रेनिंग स्कूल में 06 माह से अधिक बिताते है उन्हें सभी रेलवे ट्रेनिंग स्कूलों में अपना प्रशिक्षण पूर्ण होने से पूर्व प्रबोध स्तर की हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। ऐसे प्रशिक्षु जो हिन्दी के अलावा सभी विषयों में उत्तीर्ण होते है उन्हें रेल सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाना चाहिये। ऐसे स्टॉफ को प्रशिक्षण स्कूल छोड़ने के पश्चात एक वर्ष की अवधि में हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यदि वे परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल हो जाते हैं तो अगले वर्ष में उन्हें दूसरा मौका दिया जायेगा, इस प्रयास में भी असफल होने पर उन्हें रेल सेवा में नहीं रखा जायेगा।

नियुक्ति का तरीका :

भारतीय रेलवे में समूह “ग” की सीधी भर्ती देश में विभिन्न स्थानों पर रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार स्थापित रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा की जायेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा भर्ती हेतु रेलों या क्षेत्र कानि र्धारण भी रेलवे बोर्ड के आदेशों के अनुरूप किया जाता है।

विज्ञापन :

1. सभी पदों व सेवाओं में रिक्तियाँ जिनका वेतन मान रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप होता है, उनकी भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड या रेलवे प्रशासन द्वारा की जाती है और खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर की जाती है, उनका विज्ञापन कार्मिक विभाग द्वारा अनुमोदित समाचार पत्रों में किया जायेगा। सभी निम्न ग्रेडों का विज्ञापन रेलवे भर्ती बोर्ड या रेल प्रशासन के निर्देशानुसार, जिन क्षेत्रों में रिक्तियाँ है, वहाँ सामान्यतः पढ़े जाने वाले अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्रों में किया जायेगा।

2. रोजगार सूचनायें नजदीकी रोजगार कार्यालयों को भी प्रदर्शन हेतु भेजी जायेगी। ऐसे विज्ञापन में पदों की श्रेणी और रेलवे का मण्डल / इकाई क्षेत्र जहाँ रिक्तियाँ है, और पद पर नियुक्ति हेतु अन्य सामान्य शर्तों का भी उल्लेख किया जायेगा। कुछ श्रेणियाँ जैसे आशुलिपिक, टंकक, ड्राफ्ट्मेन इत्यादि जिनमें बाहरी कार्य, रात में कार्य का असुविधाजनक समय शामिल नहीं है, उनके विज्ञापन में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये कि इस हेतु महिलायें भी समान रूप से पात्र हैं।

3. नर्सेज की भर्ती को अधिक प्रचारित करने के उद्देश्य से सम्बन्धित क्षेत्र के नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूलों को भी रोजगार सूचनाओं की प्रतियाँ भेजी जायेगी।

4. कारीगर श्रेणी के सम्बन्ध में, रोजगार सूचना की एक प्रति रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास निदेशालय और राज्य तथा जिला सैनिक बोर्ड के भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के उद्देश्य से भेजी जायेगी। पुनर्वास निदेशालय द्वारा नामित भूतपूर्व सैनिकों पर अन्य अभ्यर्थियों के साथ रेलवे में नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा। (RBE 121/97, 215/98, 07/07)


बुलावा पत्र भेजने का तरीका :  रेलवे बोर्ड द्वारा यह निर्धारित किया गया हे कि अभ्यार्थियों को लिखित परीक्षा सम्बन्धी बुलावा पत्र तथा उनकी पात्रता निरस्त सम्बन्धी पत्र सामान्य डाक से भेजे जाये तथा अभ्यार्थियों Second Stage Examination /Aptitude Test /Skill Test /Typing Test /Interview /Documents Verfication /Information for Employment etc को रजिस्टर्ड पोस्ट / स्पीड पोस्ट से भेजे जाये। (RBE 06/12)

शुल्क :


1. सभी ग्रुप “सी” पदों हेतु परीक्षा शुल्क रु. 500/- (पांच सौ मात्र)। रु. 400/- वापस कर दिया जाएगा
जो वास्तव में लिखित परीक्षा में शामिल होते हैं।

2. अनु. जाति /अनु. जन जाति भूतपूर्व सैनिक /विकलांग, महिला, अल्पसंख्यक व आर्थिक पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के अभ्यार्थी परीक्षा शुल्क रु. 250/- राशि होगी जो वास्तव में लिखित में दिखाई देते हैं उन्हें वापस कर दिया जाएगें.

नोट - 
1.अल्पसंख्यक से तात्पर्य मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध व पारसी से है।

2. आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत अभ्यार्थी आयेंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय पचास हजार से कम है।

आयु निर्धारण :

रेल सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यार्थियों की आयु निर्धारण हेतु तिथियाँ निम्नानुसार होगी -

1. जनवरी से जून के मध्य जारी होने वाले रोजगार नोटिस के लिए 01 जुलाई को।


2. जुलाई से दिसम्बर के मध्य जारी होने वाले रोजगार नोटिस के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी को।
(RBE 224/99) 


ऊपरी आयु सीमा में छूट : 

1. अनु. जाति /अनु. जन जाति के मामलों में 05 वर्ष

2. सेवारत रेलवे कर्मचारियों द्वारा (प्रशिक्षु श्रेणी सहित) आरम्भिक श्रेणी में सीधी भर्ती हेतु आवेदन करने पर 03 वर्ष तक और बीच की श्रेणियों हेतु 05 वर्ष तक की छूट देय होगी।

3. समूह “घ” के कर्मचारी जो समूह “ग” अथवा प्रशिक्षु श्रेणी हेतु आवेदन करते हैं उन्हें समूह “घ” के रूप में दी गई सेवाओं के बराबर छूट देय होगी जो किसी भी स्थिति में 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ऐसी प्रशिक्षु श्रेणियों हेतु 30 वर्ष की अधिकतम सीमा की शर्त भी रहेगी।

4. समूह “ग” और समूह “घ” में सीधी भर्ती हेतु: जिन सेवारत कर्मचारियों ने 03 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण कर ली है उन्हें, सामान्य अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष तथा अनु. जाति /अनु. जन जाति के अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम 45 वर्ष तक ऊपरी आयु में छूट देय होगी। 

5. समूह “ग' और समूह 'घ' पदों पर सीधी भर्ती हेतु विधवा, तलाक शुदा महिला और ऐसी महिला जो न्यायिक रूप से अपने पति से अलग कर दी गई हो, जिन्होंने दुबारा विवाह नहीं किया हे उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष तक की छूट दी जायेगी। ऐसे मामलों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 38 वर्ष और अनु. जाति /अनु. जन जाति के अभ्यर्थियों को 40 वर्ष तक ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जायेगी। 

6. रेलवे भर्ती बोर्ड के विशेष निर्देशों द्वारा विशेष श्रेणी /श्रेणियों के पदों को दी जाने वाली वर्तमान छूट जारी रहेगी।

7. अन्य पिछड़ा वर्ग के मामलें में 03 वर्ष की छूट।


8. सब्स्टीट्यूट सहित ग्रुप “सी” व ग्रुप “डी” की भर्ती में दिनांक 03.02.205 तक तीन वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट देय होगी। (र88 572)

इस सम्बन्ध में मामले का पुनरिक्षण करने पश्चात रेलवे बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया है  कि एवजी सहित सभी अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु ऊपरी आयु सीमा में छूट निम्नानुसार रहेगी:- (RBE 45/15)

(i) 04.02.15 से 03.02.2017 = 02वर्ष,
(ii)04.02.17 से 03.02.2019 = 04वर्ष, 
(ई) 03.03.19 के पश्चात-कोई नहीं


9. ऐसा अभ्यर्थी जो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी नोटिस में दर्शायी गई तिथि को न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमाओं में है उसे सम्बन्धित रेलवे में चाहे वह वास्तविक कार्य ग्रहण तिथि को अधिकतम आयु सीमा पार कर चुका है, नियुक्ति हेतु योग्य माना जायेगा।


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