Effect on Annual Increment, if Employee on Leave on Increment Date
If a Government servant is on leave on 1st July or 1st January i.e.,Increment Date, the Following Rules will applicable -
- An employee on leave draws leave salary and not duty pay. So, an increment accruing while on leave cannot be drawn during leave. It will be drawn from the date of resumption of duty on return from leave. [ As per Railway Service rules IREM 605 (ii)(a)]
- As per the DoPT order dated 16-2-1989, If a Government employee is on any kind of leave during the date of Increment, the increased pay will be drawn only from the date on which he resume duty. But it does not postpone his normal date of increment in future (as per DoPT Order No.16/13/88-Estt (Pay) dated 16-2-1989 )
- In the case of a Govt Servant who dies while on any kind of leave for which leave salary is payable, the benefit of the increment falling due during pendency of leave period up till date of death was allowed from its due date without waiting for re-joining duty by the Govt Servant. (See the DoPT Order dated 16-2-1989 )
- If an employee is on casual leave or any two holidays from the list of Restricted holidays declared by the Government of India on 1st July, will applicable to get benefits of increment.
- All Kinds of Leave other than EOL will be counted for qualifying service to grant annual Increment
- The Period of EOL also can be counted for Qualifying service provided (DoPT Order No.16/2/2009-Esn.(Pay I) dated 2.7.2010)
वार्षिक वेतन वृद्धि पर प्रभाव, यदि कर्मचारी वेतन वृद्धि तिथि पर छुट्टी पर है
यदि कोई सरकारी कर्मचारी 1 जुलाई या 1 जनवरी अर्थात वेतन वृद्धि तिथि को अवकाश पर है, तो निम्नलिखित नियम लागू होंगे -
1. छुट्टी पर जाने वाला कर्मचारी छुट्टी वेतन लेता है, यानि वह ड्यूटी वेतन नहीं लेता है, इसलिए, छुट्टी के दौरान अर्जित वेतन वृद्धि यानि Increment छुट्टी के दौरान नहीं दी जा सकती। उसे छुट्टी से लौटने पर ड्यूटी पर लौटने की तारीख से अर्जित वेतन वृद्धि दी जाएगी। [रेलवे सेवा नियम IREM 605 (ii) (a) के अनुसार]
2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16-2-1989 के आदेश के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी वेतन वृद्धि की तिथि के दौरान किसी भी प्रकार की छुट्टी पर है, तो उसका बढ़ा हुआ वेतन केवल उस तिथि से दिया जाएगा जिस दिन से वह ड्यूटी पर वापस आएगा। लेकिन इससे भविष्य में उसकी वेतन वृद्धि की सामान्य तिथि स्थगित नहीं होगी अर्थात कर्मचारी के वेतन वृद्धि की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। (निदेशालय के दिनांक 16-2-1989 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 16/13/88-स्था. (वेतन) के अनुसार)
3. यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु किसी ऐसे अवकाश पर रहते हुए हो जाती है जिसके लिए अवकाश वेतन देय है, तो अवकाश अवधि के दौरान मृत्यु की तिथि तक देय वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा अर्थात सरकारी कर्मचारी द्वारा पुनः कार्यभार ग्रहण करने की नियम यहाँ लागू नहीं होगा। ( देखें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 16-2-1989 का आदेश )
4. यदि कोई कर्मचारी आकस्मिक अवकाश पर है या 1 जुलाई या 1 जनवरी अर्थात वेतन वृद्धि तिथि को भारत सरकार द्वारा घोषित प्रतिबंधित छुट्टियों की सूची में से कोई दो छुट्टियां हैं, तो उसे वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।
- वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए EOL के अलावा सभी प्रकार की छुट्टियों को अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा
- EOL की अवधि को भी वेतन वृद्धि की योग्य सेवा के लिए भी गिना जा सकता है बशर्ते
ii. नागरिक हंगामे के कारण सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी में शामिल होने में असमर्थता के कारण, चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना लिया गया EOL.
iii. उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययन करना।
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