(1) जब कोई रेल कर्मचारी किसी ऐसे अगले उच्चतर ग्रेड में अथवा पद पर पदोन्नत किया जाए, जिसके फलस्वरूप उसका वेतन निर्धारित किया जाना अपेक्षित हो तो उसे अपना वेतन निम्नानुसार निर्धारित करवाने का विकल्प सुलभ करवाया जाएगा।
(i) या तो उसका प्रारम्भिक वेतन सीधे उच्चतर पद के वेतनमान में निर्धारित कर दिया जाए और बाद में उसके निचले पद के वेतनमान में निर्धारित प्रारम्भिक वेतन की पुनरीक्षा नही की जाए, अथवा
(ii) या पदोन्नति पर, आरम्भ में उसका वेतन, निचले पद के वेतनमान में उसके वेतन से ऊपर, नये उच्चतर पद के समय वेतनमान में निर्धारित किया जाए एवं उसके निचले पद के वेतनमान में उसे अगली वार्षिक वेतनवृध्दि देय होने की तारीख को पुन: निर्धारित किया जाए।
(2) अनेक ऐसे कर्मचारियों के मामले है जो जनवरी 1, 1996 से पहले पदोन्नत कर दिए गए थे, जिन्होंने पदोन्नति पर अपने वेतन निर्धारित करवाने हेतु उपर्युक्त विकल्प (ii) चुना था तथा जिनके मामले में निचले वेतनमानो (संशोधित पूर्व तथा संशोधित दोनों ही) में अगली वार्षिक वेतन – वृध्दि जनवरी 1,1996 को अथवा उसके पश्चात देय हुई इन मामलों में राष्ट्रपति ने निम्नानुसार निर्णय किया है –
(i) ऐसे रेल कर्मचारियों का वेतन उनकी पदोन्नति वाले पद के वेतनमान में, जनवरी 1,1996 को उनके निचले पद अथवा जिस पद से वे नियमित आधार पर पदोन्नत किए गए हो, उसके वेतनमान में वेतन से ऊपर नए पद के समय वेतनमान में पदोन्नति के समय आरम्भ में निर्धारित किए गए वेतन के सन्दर्भ में, निर्धारित किया जाय। उन्हे संशोधित वेतनमान में वह वेतन जनवरी 1,1996 से लेने दिया जाएगा।
(ii) उनके निचले पद संशोधित वेतनमान में उन्हें अगली वार्षिक वेतन – वृध्दि देय होने की तारीख से जनवरी 1,1996 को मौजूद स्थिति के अनुसार, उनके निचले पद के संशोधित वेतनमान में उनका सैध्दांतिक वेतन निर्धारित किया जाए और नियम 1313 (मूल नियम 221(क) (1) आर – II, 1987 संस्करण के उपबंधो के आधार पर उनकी पदोन्नति वाले पद के संशोधित वेतनमान में उनका वेतन पुन: निर्धारित किया जाए।
(iii) पदोन्नति वाले पदों के वेतनमान में उन्हें अगली वार्षिक वेतन – वृध्दि, उप पैरा (ii) के अंतर्गत उनका वेतन पुन: निर्धारित किए जाने की तारीख से एक वर्ष पूरा होने पर और इस बारे में अन्य निर्धारित शर्तो का निर्वाह किए जाने के अध्याधीन मिलेगी ।
(3) 1.1.1995 के बाद परन्तु इन आदेशो के जारी होने की तारीख तक पदोन्नत उन कर्मचारियों को नियम 1313 (मूल नियम 221 (क) (1) आर – II, 1987 संस्करण के अंतर्गत, अपनी पदोन्नति की तारीख से अथवा अपने निचले पद के वेतनमान में जनवरी 1,1996 को अथवा उसके बाद अगली वार्षिक वेतन – वृध्दि देय होने की तारीख से, अपनी पदोन्नति वाले पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प चुनने का और अवसर दिया जाए जिन्हें अपने निचले पद के वेतनमान में अगली वार्षिक वेतनवृध्दि जनवरी 1,1996 को अथवा उसके पश्चात देय हुई हो
(4) उपर्युक्त पैरा 3 के अनुसार इन आदेशो के जारी होने की तारीख से विकल्प तीन महीने की अवधि के भीतर ही चुना जा सकेगा और पेश किया जा सकेगा। इन आदेशो के बाद होने वाली पदोन्नति के मामले में विकल्प पदोन्नति की तारीख के एक महीने के भीतर ही पेश किया जा सकेगा। एक बार चुन लिया गया और पेश कर दिया दया विकल्प अंतिम माना जाएगा (बोर्ड का पत्र सं. ई. (पी. एण्ड ए.) 11/97/पी. – 20, दिनांक 26.5.99, आर.बी.ई.-112/99.)
नोट -किसी अप्रत्याशित घटना या नियमो में परिवर्तन के कारण कर्मचारी इस बारे में आदेश के एक महीने के अंदर वेतन– निर्धारण के संशोधित विकल्प का निवेदन कर सकता है। उसे स्वीकार करने के प्रस्ताव को वित्त सलाहकार की शब्दश: अभ्युक्ति के साथ बोर्ड को भेजा जाएगा। बोर्ड उसकी जाँच कार्मिक विभाग की सलाह से करेगा एक बार दिया गया यह विकल्प अंतिम माना जाएगा। (आर.बी.ई.181/2003,दिनांक 16.10.2003.)
No comments:
Post a Comment