रेल कर्मचारी का सर्विस रिकार्ड में नाम परिवर्तन के सामान्य नियम
1. यदि कोई रेल कर्मचारी अपना नया नाम रखना चाहे अथवा मौजूदा नाम में कोई परिवर्तन करना चाहे तो
- उससे आवेदन के साथ एक विलेख (डीड ) दिया जाएगा , डीड में अपने नाम में परिवर्तन करके औपचारिक रूप से परिवर्तन नाम को अपनाए जाने के सबंध में घोषणा रहेगी । (परिशिष्ट 9 के फ़ार्म सं. 75)
- विलेख (डीड ) के निष्पादन के बाद नाम परिवर्तन की सूचना किसी प्रमुख स्थानीय समाचार - पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा ।
- इसके पश्चात भारत के राज -पत्र में प्रकाशित किया जाएगा और सरकारी नये नाम अथवा मौजूदा नाम में परिवर्तन को सरकारी रूप से मान्यता दिजायेगी , साथ ही सरकारी अभिलेखों के इंदराजो में तदनुसार यथावश्यक संशोधन किए जाएगे । संगत प्रलेखो की सही प्रतिलिपियाँ तैयार करके उन्हें संबंधित रेल कर्मचारी के वैयक्तिक रिकार्ड में नोट कराया जाएगा ।
2. विवाह होने पर समान्यतः महिलाओ के नाम में परिवर्तन हो जाता है तो इस परिस्थिति में महिला कर्मचारी के विवाह के कारण नाम में जो परिवर्तन होता है उसके लिए उपयुक्त तरीके में 'डीड' करने की आवश्यकता नही होती। यदि विभागीय अधिकारी संतुष्ट हो तो विवाह के बाद नाम में परिवर्तन स्वीकार करके उसे संबंधित सभी कार्यालयों को सूचित करना जरूरी होता है। साथ ही सरकारी रिकार्डो में नाम परिवर्तन कर उसे सेवा पंजिका में भी नोट करना चाहिये।
3. विभागीय क्लर्क की गलती से नाम में गलती की गई हो तो रिकार्ड में शुध्दि करके सरकारी रिकार्ड ठीक कर देने चाहिये ।
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