ये छुट्टी प्रत्येक केलेण्डर वर्ष में 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को 10-10 दिन कर्मचारी के छुट्टी खाते में अग्रिम क्रेडिट के रूप में प्रदान की जाती है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 20 दिन के अर्द्ध वेतन के बराबर, जिसे बढाकर अगले वर्ष के प्रारम्भ में नए क्रेडिट के साथ जोड़ दिया जाता है।
एक बार में इसकी स्वीकृति 24 महीने के अर्द्ध वेतन के बराबर की जाती है।
आधे औसत वेतन पर छुट्टी के सामान्य नियम आईआरईसी - 526 के अनुसार निम्न है -
1. (ए) रेलवे कर्मचारी, स्थायी या अस्थायी हो, जिसमें रेलवे स्कूल में सेवारत कर्मचारी भी शामिल है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 20 दिनों के आधे औसत वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा।
(Authority Boards letter No E(P&A)I-2008/CPC/LE-10 dated 06.03.2009) acs no.116
(बी) खंड (ए) के तहत देय छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र या निजी मामलों पर दी जा सकती है।
(सी) आधे औसत वेतन पर छुट्टी की राशि जो एक बार में ली जाएगी, चाहे वह किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जाए या नहीं, 24 महीने तक ही सीमित होगी।
(2) यदि कोई रेलवे कर्मचारी उस दिन छुट्टी पर है जिस दिन उसकी सेवा का एक वर्ष पूरा हो गया है, तो वह ड्यूटी पर वापस आए बिना आधे वेतन की छुट्टी का हकदार होगा।
(3) प्रत्येक रेलवे कर्मचारी के अवकाश खाते में 1 जनवरी और 1 जुलाई को आधे औसत वेतन पर छुट्टी नीचे बताए अनुसार जमा की जाएगी: -
(1) प्रत्येक रेलवे कर्मचारी के आधे औसत वेतन पर छुट्टी के खाते में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जनवरी और जुलाई के पहले दिन दस दिनों की दो किश्तों में अग्रिम रूप से आधे औसत वेतन पर छुट्टी जमा की जाएगी।
(Authority Boards letter No E(P&A)I-2008/CPC/LE-10 dated 06.03.2009) acs no.116
(2) रेलवे कर्मचारी की जिस कैलेंडर वर्ष में उसकी नियुक्ति हुई है,और उसके सेवा आधे वर्ष प्रस्तुत करने की संभावना है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 5/3 दिनों की दर से छुट्टी को छुट्टी खाते में जमा किया जाएगा।
(3) रेलवे कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाला है या सेवा से इस्तीफा देता है तो सेवानिवृत्ति या इस्तीफे की तारीख तक आधे साल के लिए छुट्टी का क्रेडिट जिसमें प्रति माह 5/3 दिन की दर से क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी।
(4) जब किसी रेलवे कर्मचारी को हटा दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है या सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह महीना जिसमें रेलवे कर्मचारी को सेवा से हटा दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है या सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, से पहले के कैलेंडर माह के अंत तक प्रति पूर्ण कैलेंडर माह में 5/3 दिन की दर से आधे औसत वेतन पर छुट्टी जमा करने की अनुमति दी जाएगी।
(5) इन नियमों के तहत आधे औसत वेतन पर छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र या निजी मामलों पर दी जा सकती है, बशर्ते कि स्थायी रूप से नियोजित नहीं होने वाले रेलवे कर्मचारियों के मामले में, आधे औसत वेतन पर कोई छुट्टी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि छुट्टी देने के सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि रेलवे कर्मचारी इस छुट्टी समाप्ति पर कार्य पर वापस आ जाएगा,
नोट - उस रेलवे कर्मचारी के मामले को छोड़ कर जिसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे की सेवा के लिए पूरी तरह या स्थायी रूप से अक्षम घोषित कर दिया गया हो।
(6) सेवा के पूर्ण महीनों की गणना करते समय, यदि महीना 15 दिनों से अधिक हो जाता है, तो उसे अगले उच्चतर में पूर्णांकित किया जा सकता है (उदाहरण के लिए यदि किसी रेलवे कर्मचारी ने 11 मई 1986 को एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, तो उसे एलएचएपी का लाभ दिया जा सकता है। मई में 15 दिनों से अधिक होने से दिसंबर 1985 तक 13 दिनों का एलएचएपी (5/3 x 8 = 13) हो जाता है।
(7) जहां किसी रेलवे कर्मचारी के निलंबन या अनुपस्थिति की अवधि को आधे वर्ष में नॉन वर्किंग के रूप में माना गया है तो अगले आधे वर्ष के प्रारंभ में उसके अर्ध-वेतन अवकाश खाते में दिए जाने वाले क्रेडिट को नॉन वर्किंग की अवधि के एक -अठारहवें हिस्से तक, अधिकतम दस दिनों तक कम कर दिया जाएगा।
(Authority Boards letter No. E(P&A)I-2003/CPC/LE4 dated 19-06-2003)
(8) आधे वेतन की छुट्टी का भुगतान करते समय, एक दिन के कुछ हिस्से को निकटतम दिन में पूर्णांकित किया जा सकता है।
रेल मंत्रालय का निर्णय। यह आवश्यक नहीं है कि एक रेल कर्मचारी आधे औसत वेतन अवकाश का लाभ उठाने से पहले ड्यूटी पर लौट आए, जो उसने इस अवकाश के दौरान अर्जित किया है। चूँकि आधा-औसत वेतन अवकाश एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर देय हो जाता है जिसमें असाधारण अवकाश भी शामिल होता है, अवकाश खाते में ऐसी छुट्टी की राशि अर्जित होते ही जमा की जा सकती है। यदि कोई रेलवे कर्मचारी जो पहले से ही छुट्टी पर है, बाद में छुट्टी के विस्तार के लिए आवेदन करता है, तो उसके आवेदन को छुट्टी के लिए एक नया आवेदन माना जा सकता है और ऐसी परिस्थितियों में पहले से ही छुट्टी की निरंतरता में आधा वेतन छुट्टी देने पर कोई आपत्ति नहीं है। उसे दिया गया. रेलवे कर्मचारी को पहले से ही दी गई छुट्टी के दौरान इस तरह की छुट्टी देने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि वह पहले से दी गई छुट्टी को आधे वेतन की छुट्टी में बदलने के लिए अपना आवेदन जमा करे या औपचारिक रूप से अनुरोध करे। ऐसे मामलों में मूल अवकाश खाते को संशोधित करना आवश्यक होगा और संशोधित अवकाश खातों के अनुसार आगामी छुट्टियां स्वीकृत करनी होंगी।
(Railway Boards Letter No. E(G)56-CPC/LR/8 dated 13-1-1958.)
नोट - समान्यता इस छुट्टी का नगदीकरण सेवा निवृति के समय नहीं किया जा सकता है। परन्तु छठे वेतन आयोग के अनुसार सेवा निवृति पर अर्जित अवकाश 300 दिन का नहीं होने पर अर्द्ध वेतन औसत अवकाश का लाभ दिया जाएगा।
कर्मचारी यदि चाहे तो अर्जित छुट्टी के बकाया होने पर भी अर्द्ध वेतन छुट्टी, यदि उसके खाते में हो तो इसकी स्वीकृति हेतु आकस्मिक कारणों से प्रार्थना कर सकता है। ऐसे मामलो में कर्मचारी को अर्द्ध वेतन उस अवधि मे दिया जा सकता है एवं बाकी अर्द्ध दिवस उसकी छुट्टी खाते में समायोजित करने का प्रावधान है।
1(a) A railway servant, permanent or temporary including the one who is serving in a railway school, shall be entitled to Leave on Half Average Pay of 20 days in respect of each completed year of service.
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