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अर्द्ध औसत वेतन छुट्टी (Leave on half average pay) IREC (Vol - I) पैरा 526


ये छुट्टी प्रत्येक केलेण्डर वर्ष में 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को 10-10 दिन कर्मचारी के छुट्टी खाते में अग्रिम क्रेडिट के रूप में प्रदान की जाती है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 20 दिन के अर्द्ध वेतन के बराबर, जिसे बढाकर अगले वर्ष के प्रारम्भ में नए क्रेडिट के साथ जोड़ दिया जाता है। 

एक बार में इसकी स्वीकृति 24 महीने के अर्द्ध वेतन के बराबर की जाती है। 

आधे औसत वेतन पर छुट्टी के सामान्य नियम आईआरईसी -  526 के अनुसार निम्न है - 
1. (ए) रेलवे कर्मचारी, स्थायी या अस्थायी हो, जिसमें रेलवे स्कूल में सेवारत कर्मचारी भी शामिल है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 20 दिनों के आधे औसत वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा।
(Authority Boards letter No E(P&A)I-2008/CPC/LE-10 dated 06.03.2009) acs no.116
(बी) खंड (ए) के तहत देय छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र या निजी मामलों पर दी जा सकती है।
(सी) आधे औसत वेतन पर छुट्टी की राशि जो एक बार में ली जाएगी, चाहे वह किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जाए या नहीं, 24 महीने तक ही सीमित होगी।
(2) यदि कोई रेलवे कर्मचारी उस दिन छुट्टी पर है जिस दिन उसकी सेवा का एक वर्ष पूरा हो गया है, तो वह ड्यूटी पर वापस आए बिना आधे वेतन की छुट्टी का हकदार होगा।
(3) प्रत्येक रेलवे कर्मचारी के अवकाश खाते में 1 जनवरी और 1 जुलाई को आधे औसत वेतन पर छुट्टी नीचे बताए अनुसार जमा की जाएगी: -
(1) प्रत्येक रेलवे कर्मचारी के आधे औसत वेतन पर छुट्टी के खाते में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जनवरी और जुलाई के पहले दिन दस दिनों की दो किश्तों में अग्रिम रूप से आधे औसत वेतन पर छुट्टी जमा की जाएगी।


(Authority Boards letter No E(P&A)I-2008/CPC/LE-10 dated 06.03.2009) acs no.116
(2) रेलवे कर्मचारी की जिस कैलेंडर वर्ष में उसकी नियुक्ति हुई है,और उसके सेवा आधे वर्ष प्रस्तुत करने की संभावना है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 5/3 दिनों की दर से छुट्टी को छुट्टी खाते में जमा किया जाएगा।
(3) रेलवे कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाला है या सेवा से इस्तीफा देता है तो सेवानिवृत्ति या इस्तीफे की तारीख तक आधे साल के लिए छुट्टी का क्रेडिट जिसमें प्रति माह 5/3 दिन की दर से क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी।
(4) जब किसी रेलवे कर्मचारी को हटा दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है या सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह महीना जिसमें रेलवे कर्मचारी को सेवा से हटा दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है या सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, से पहले के कैलेंडर माह के अंत तक प्रति पूर्ण कैलेंडर माह में 5/3 दिन की दर से आधे औसत वेतन पर छुट्टी जमा करने की अनुमति दी जाएगी।
(5) इन नियमों के तहत आधे औसत वेतन पर छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र या निजी मामलों पर दी जा सकती है, बशर्ते कि स्थायी रूप से नियोजित नहीं होने वाले रेलवे कर्मचारियों के मामले में, आधे औसत वेतन पर कोई छुट्टी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि छुट्टी देने के सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि रेलवे कर्मचारी इस छुट्टी समाप्ति पर कार्य पर वापस आ जाएगा,
नोट - उस रेलवे कर्मचारी के मामले को छोड़ कर जिसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे की सेवा के लिए पूरी तरह या स्थायी रूप से अक्षम घोषित कर दिया गया हो।
(6) सेवा के पूर्ण महीनों की गणना करते समय, यदि महीना 15 दिनों से अधिक हो जाता है, तो उसे अगले उच्चतर में पूर्णांकित किया जा सकता है (उदाहरण के लिए यदि किसी रेलवे कर्मचारी ने 11 मई 1986 को एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, तो उसे एलएचएपी का लाभ दिया जा सकता है। मई में 15 दिनों से अधिक होने से दिसंबर 1985 तक 13 दिनों का एलएचएपी (5/3 x 8 = 13) हो जाता है।
(7) जहां किसी रेलवे कर्मचारी के निलंबन या अनुपस्थिति की अवधि को आधे वर्ष में नॉन वर्किंग के रूप में माना गया है तो अगले आधे वर्ष के प्रारंभ में उसके अर्ध-वेतन अवकाश खाते में दिए जाने वाले क्रेडिट को नॉन वर्किंग की अवधि के एक -अठारहवें हिस्से तक, अधिकतम दस दिनों तक कम कर दिया जाएगा।
(Authority Boards letter No. E(P&A)I-2003/CPC/LE4 dated 19-06-2003)
(8) आधे वेतन की छुट्टी का भुगतान करते समय, एक दिन के कुछ हिस्से को निकटतम दिन में पूर्णांकित किया जा सकता है।
रेल मंत्रालय का निर्णय। यह आवश्यक नहीं है कि एक रेल कर्मचारी आधे औसत वेतन अवकाश का लाभ उठाने से पहले ड्यूटी पर लौट आए, जो उसने इस अवकाश के दौरान अर्जित किया है। चूँकि आधा-औसत वेतन अवकाश एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर देय हो जाता है जिसमें असाधारण अवकाश भी शामिल होता है, अवकाश खाते में ऐसी छुट्टी की राशि अर्जित होते ही जमा की जा सकती है। यदि कोई रेलवे कर्मचारी जो पहले से ही छुट्टी पर है, बाद में छुट्टी के विस्तार के लिए आवेदन करता है, तो उसके आवेदन को छुट्टी के लिए एक नया आवेदन माना जा सकता है और ऐसी परिस्थितियों में पहले से ही छुट्टी की निरंतरता में आधा वेतन छुट्टी देने पर कोई आपत्ति नहीं है। उसे दिया गया. रेलवे कर्मचारी को पहले से ही दी गई छुट्टी के दौरान इस तरह की छुट्टी देने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि वह पहले से दी गई छुट्टी को आधे वेतन की छुट्टी में बदलने के लिए अपना आवेदन जमा करे या औपचारिक रूप से अनुरोध करे। ऐसे मामलों में मूल अवकाश खाते को संशोधित करना आवश्यक होगा और संशोधित अवकाश खातों के अनुसार आगामी छुट्टियां स्वीकृत करनी होंगी।
(Railway Boards Letter No. E(G)56-CPC/LR/8 dated 13-1-1958.)

नोट - समान्यता इस छुट्टी का नगदीकरण सेवा निवृति के समय नहीं किया जा सकता है। परन्तु छठे वेतन आयोग के अनुसार सेवा निवृति पर अर्जित अवकाश 300 दिन का नहीं होने पर अर्द्ध वेतन औसत अवकाश का लाभ दिया जाएगा। 

इस छुट्टी का उपयोग अधिकतम बीमारी के कारणों से की जाने वाली छुट्टी के लिए किया जाता है परन्तु इसे निजी मामलों पर भी दी जा सकती है

कर्मचारी यदि चाहे तो अर्जित छुट्टी के बकाया होने पर भी अर्द्ध वेतन छुट्टी, यदि उसके खाते में हो तो इसकी स्वीकृति हेतु आकस्मिक कारणों से प्रार्थना कर सकता है। ऐसे मामलो में कर्मचारी को अर्द्ध वेतन उस अवधि मे दिया जा सकता है एवं बाकी अर्द्ध दिवस उसकी छुट्टी खाते में समायोजित करने का प्रावधान है। 


Leave on half average pay.(IREC - 526)

1(a) A railway servant, permanent or temporary including the one who is serving in a railway school, shall be entitled to Leave on Half Average Pay of 20 days in respect of each completed year of service.

(Authority Boards letter No E(P&A)I-2008/CPC/LE-10 dated 06.03.2009) acs no.116

(b) The leave due under clause (a) may be granted on medical certificate or on private affairs.

(c ) The amount of leave on half average pay that cab be availed of in one spell irrespective of its being combined with any other kind of leave or not shall be limited to 24 months.

(2) If a railway servant is on leave on the day on which he completes a year of service, he shall be entitled to half pay leave without having to return to duty.

(3) The Leave on Half Average Pay will be credited to the leave account of a Railway servant on 1st January and 1st July each as indicated below:-

(1) The account of Leave on Half Average Pay of every railway servant shall be credited with Leave on Half Average Pay in advance, in two installments of ten days each on the first day of January and July of every calendar year.

(Authority Boards letter No E(P&A)I-2008/CPC/LE-10 dated 06.03.2009)acs no.116

(2) The leave shall be credited to the leave account at the rate of 5/3 days for each completed calendar month of service which the railway servant is likely to render in the half-year of the calendar year in which he/she is appointed.

(3) The credit for half-year in which the railway servant is due to retire or resigns from service shall be allowed at the rate of 5/3 days per completed month up to the date of retirement resignation.

(4) When a railway servant is removed or dismissed or dies while in service, credit of leave on half-average pay shall be allowed at the rate of 5/3 days per completed calendar month up to the end of calendar month preceding the calendar month in which the railway servant is removed or dismissed from service or dies while in service.

(5) Leave on half-average pay under these rules may be granted on medical certificate or on private affairs provided that in the case of railway servants, not permanently employed, no leave on half-average pay shall be granted unless the authority competent to grant leave has reasons to believe that the railway servant will return on its expiry , except in the case of a railway servant who has been declared completely or permanently incapacitated for further service by a medical authority.

(6) While calculating the completed months of service the month may be rounded off to the next higher if it exceeds more than 15 days (For example if a railway servant has completed a years service as on 11th May 1986, he may be given the benefit of L.H.A.P. from May since it exceeds 15 days to December 1985 for 13 days viz.5/3 X 8 = 13).

(7) Where a period or absence for suspension of a Railway servant has been treated as dies-non in a half year, the credit to be afforded to his half-pay leave account at the commencement of next half-year, shall be reduced by one-eighteenth of the period of dies-non, subject to a maximum of ten days.

(Authority Boards letter No. E(P&A)I-2003/CPC/LE4 dated 19-06-2003)

(8) While affording credit of half pay leave, fraction of a day may be rounded off to the nearest day.

EXPLANATION:

Sub-clauses (7) & (8) under Sub-rule (3) of Rule 526 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (1985 Edition) have been incorporated with the Presidents approval effective from 4-7-1987. Incorporation of these Rules have been necessitated due to amendments made by the Department of Personnel & Training in the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 vide their Notification No. 13014/1/87 Estt. (L) dated 17-7-1987. It is certified that retrospective effect given to these rules will not adversely affect any employee to whom these rules apply.

Railway Ministry decision.It is not necessary that a railway servant should return to duty before availing of half-average pay leave which he has earned during this spell of leave. As the half-average pay leave becomes due on completing a years service which term include extraordinary leave, the leave account can be credited with the amount of such leave, as soon as it is earned. If a railway servant who is already on leave, subsequently applies for an extension of leave, his application can be treated as a fresh application for leave and in such circumstances there is no objection to the grant of half pay leave in continuation of the leave already granted to him. There is also no objection to the grant of such leave during a spell of leave already granted to a railway servant provided he submits his application or formally requests for the conversion of the leave already granted to him into half pay leave. In such cases it will be necessary to revise the original leave account and subsequent leave will have to be granted according to the amended leave accounts.

(Railway Boards Letter No. E(G)56-CPC/LR/8 dated 13-1-1958.)

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