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भविष्य निधि के सामान्य नियम



भविष्य निधि के सामान्य नियम

भविष्य निधि में कर्मचारी का अंशदान

लेखा विभाग में प्रत्येक कर्मचारी का भविष्य निधि खाता होता है जिसको एक नम्बर दिया जाता है। प्रतिमास वेतन तथा मंहगाई वेतन का 8.33 प्रतिषत वेतन बिल से काटकर खातें  में जमा करते है। वर्ष में एक माह का वेतन जमा होता है। वर्तमान में  इस पर 8 प्रतिशत ब्याज दर देय है। विशेष उल्लेख है कि 1.1.2004 के  दिन या इसके बाद रेल सेवा में भर्ती होने वाले कर्मचारियों के मामले में भविष्य निधि की कटौती नहीं की जाती है।

स्वैच्छिक भविष्य निधि अंशदान

कर्मचारी अपनी इच्छा से भी कोश में पैसा जमा कर सकते हैं। अधिकतम मूल वेतन का 12 गुना एक वर्ष में स्वैच्छिक अंशदान के रूप में कटवाया जा सकता है। यह रकम वर्ष में एक बार घटाई जा सकती है और दो बार बढाई जा सकती है। इसके लिए कर्मचारी को लिखित में आहरण अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है।

निधि का लेखा

प्रत्येक वर्ष कर्मचारी को कोश के खाते में जमा धन का विवरण दिया जाता है जिसके लिए हर कर्मचारी की एक पास बुक बनाई गई है जिसमें हर वर्ष का विवरण लिखा जाता है। कर्मचारी के कोश में से सरकार किसी तरह की कटौती नहीं कर सकती। इस तरह उसका अंशदान और उस पर ब्याज पूरी तरह सुरक्षित है। अनिवार्य और स्वैच्छिक अंशदान पर आयकर में छूट मिलती है। कर्मचारी को अपने  कोश के लिए परिवार के  किसी सदस्य का नामांकन जरूर कर देना चाहिए।



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