कार्यग्रहण अवधि (जोईनिंग टाइम)
रेल कर्मचारी का प्रशासनिक कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण हो और जिसमें आवास परिवर्तन हो तो यह अवकाश स्वीकृत किया जाता है। जिसकी अवधि निम्नानुसार होती है -
- 1000 कि.मी. तक स्थानान्तरण होने पर - 10 दिन
- 1000 कि.मी. से अधिक लेकिन 2000 कि.मी. तक - 12 दिन
- 2000 कि.मी. से अधिक - 15 दिन (यदि हवाई यात्रा की अन ुमति दी गई हो तो 12 दिन)
- एक ही नगरपालिका क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर एक दिन का कार्यग्रहण अवकाश अनुमेय होता है।
इसका उपभोग 6 माह के भीतर कर लिया जाना चाहिए। उपभोग नहीं करने पर इसे औसत वेतन अवकाश खाते में जमा कराया जा सकता है। इसे एक मुश्त रूप में ही उपभा ेग किया जा सकता है। यदि कार्यग्रहण अवधि की समाप्ति के बाद अगला दिन छुट्टी का दिन हो तो इस अवधि को बढा हुआ मान लिया जाता है लेकिन पिछले स्टेशन से कार्यमुक्त होते ही इसकी शुरूआत हो जाती है। यदि शनिवार अपरान्ह् कर्मचारी कार्यमुक्त हो एवं रविवार का अवकाश हो और इस कारण वह सोमवार को कार्य ग्रहण करे तो एक दिन का कार्यग्रहण अवधि का उपभोग किया गया माना जाएगा।
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