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स्कूल पास जारी करने के सामान्य नियम - INDIAN RAILWAY



स्कूल पास जारी करने के सामान्य नियम

  • जिन रेल कर्मचारियों के कार्यस्थल के स्टेशन पर उचित माध्यम अथवा उचित स्तर का स्कूल अथवा कालेज न हो तो उनके बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी अन्य जगह पर बाहर जाना होता है, यदि कर्मचारी का बच्चा मुख्यालय के बाहर किसी नगर में पढ़ता हो, जहाँ से वे प्रतिदिन लौटकर आ जा नही सकते है, तो उसे मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था के प्रमाण – पत्र के आधार पर स्कूल पास दिये जाते है।
  • यह शिक्षण संस्थान भारत सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए। इन शिक्षण संस्थानों की 3 दिन अथवा उससे अधिक अवधि की सरकारी छुट्टी होने पर, स्कूल पास शिक्षण संस्था के स्टेशन से कर्मचारी के मुख्यालय के स्टेशन तक आने व जाने के लिए प्रदान किया जाता है। एक साल में इकतरफा यात्रा के प्रत्येक विद्यार्थी 6 पास दिये जाते है। 
  • इस पास में 18 साल से कम आयु के लडके और किसी भी आयु की लड़की के साथ अभिभावक भी शामिल होता है। अभिभावक को बच्चे को स्कूल से लाने या छोड़ने या अकेले वापस लौटने के लिए भी पास दिया जाता है। इस यात्रा को स्कूल पास के आधे सेट में ही गिना जाता है, अलग से नहीं। परिचर यदि अभिभावक बनकर जाए तो उसे दूसरे दर्जे का पास मिलता है।
  • स्कूल पास, सुविधा पास के अलावा होता हैं और स्कूल पास उसी दर्जे के होते हैं जिसका कर्मचारी पात्रता रखता हो। यदि पति व पत्नी दोनों रेल कर्मचारी हो तो दोनों में से किसी एक के खाते में से दिए जाते हैं। 
छुट्टियों के दौरान स्कूल पास को दिये जाने की शर्ते : 

(1) स्कूल सर्टिफिकेट साल में एक बार शुरू में देना होगा 

(2) यदि पढ़ी छोड़ दी हो तो इस की सूचना पास देने वाले अधिकारी को देनी होगी 

(3) शक होने पर स्कूल सर्टिफिकेट लेने के लिए बार – बार जोर डाला जाए। 

(4) यदि स्कूल पास बिना स्कूल सर्टिफिकेट दिया गया है तो एक महीने के अंदर स्कूल सर्टिफिकेट दिया जाना जरूरी है. (सं. ई(डब्ल्यू) 2008 / पीएसएल 5 – 1/38, दिनांक 23.7.2010 , आर.बी.ई. 104/2010.) 

स्कूल पास जारी करना 
स्कूल पासो को भी रेल सेवकों के अनुरोध के अनुसार चार महीने पहले ही जारी किया जा सकता है बहरहाल, इन पासो पर यात्रा करने के लिए उचित वैधता अवधि को पास जारी करने वाले प्राधिकारी व्दारा प्रत्येक मामले में परिस्थितियों की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा. 

(सं. ई. (डब्ल्यू) 2010 /पीएस 5 – 1/11, दिनांक 04.07.2011. आर.बी.ई. 14/2011.) 


नोट – 1. स्कूल चैक पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा, प्रवेश हो जाने पर वहां जाने के लिए, प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में फार्म भरने जाने के लिए स्कूल से हटाए जाने पर, स्कूल की अध्ययन पर्यटन यात्रा के लिए भी स्कूल पास दिए जाते हैं। 

2. चार्टर्ड एकाउन्टेट /इंजीनियरिंग/एम.बी.ए./सी. एस./कम्प्यूटर पाठ्यक्रम, इत्यादि में अध्ययन के दौरान भी स्कूल चैक पास दिया जाता है, लेकिन एम.डी. करने वाले चिकित्सीय पाठ्यक्रम के दौरान स्कूल चैक पास अनुमेय नहीं है।

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